महासमुंद, 2 मई 2025 — पिथौरा अनुविभाग के ग्राम मोहगांव के हल्का नंबर 50 में पदस्थ पटवारी विजय प्रभाकर को निलंबित कर दिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में पटवारी को कथित रूप से आम नागरिकों से धनराशि लेते हुए देखा गया, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया।
अनुविभागीय अधिकारी ओंकारेश्वर सिंह ने 1 मई को पटवारी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे में जवाब देने के निर्देश दिए थे। हालांकि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी विजय प्रभाकर की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।
जारी निलंबन आदेश में कहा गया है कि वायरल वीडियो से शासन-प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। यह कार्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3(2) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 का उल्लंघन माना गया है।
निलंबन अवधि के दौरान पटवारी का मुख्यालय तहसील कार्यालय पिथौरा निर्धारित किया गया है, तथा उन्हें मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
