महासमुंद जिले में आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में जमा कराने का आदेश जारी

महासमुंद जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विनय कुमार लंगेह ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के तहत, जिले की सीमा में रहने वाले सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र संबंधित पुलिस थानों में अनिवार्य रूप से जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

यह आदेश आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17(3)(बी) और धारा 21 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया के दौरान भयमुक्त माहौल बनाए रखना और अस्त्र-शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकना है। उच्च न्यायालय मुंबई के निर्देश और निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत, शस्त्र जमा कराने की प्रक्रिया और संबंधित आवेदनों के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर एक समिति का गठन भी किया गया है।

आदेश के अनुसार, जिले के भीतर रहने वाले सभी लाइसेंसधारियों को अपने अस्त्र-शस्त्रों की सूचना पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी और उन्हें नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराना होगा। यह नियम बाहर के जिलों से आए लायसेंसधारियों पर भी लागू होगा। हालांकि, मान्यता प्राप्त बैंकों के सुरक्षा गार्ड, राष्ट्रीय रायफल संघ, जिला रायफल संघ, औद्योगिक, शैक्षणिक और महत्वपूर्ण शासकीय संस्थानों के सुरक्षा गार्डों को इस आदेश से छूट दी गई है। लेकिन छूट प्राप्त व्यक्तियों को भी अपने शस्त्रों की सूचना पुलिस थाने में अनिवार्य रूप से देनी होगी और बिना अनुमति उन्हें परिसर की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

जिन लाइसेंसधारियों को सुरक्षा के दृष्टिकोण से शस्त्र रखने की आवश्यकता महसूस होती है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। थाना प्रभारी इन आवेदनों की जांच करेंगे और पुलिस अधीक्षक के माध्यम से अनुवीक्षण समिति को भेजेंगे। अंतिम निर्णय समिति द्वारा लिया जाएगा। जमा किए गए शस्त्रों का पंजीकरण थाना प्रभारी द्वारा किया जाएगा और लाइसेंसधारियों को पावती दी जाएगी।

28 फरवरी 2025 के बाद, एक सप्ताह के भीतर सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को उनके शस्त्र वापस कर दिए जाएंगे। आदेश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी लाइसेंसधारियों से इस आदेश का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है।

Leave a Comment