महासमुंद-जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति द्वारा ऋणी हितग्राहियों को समय पर ऋण चुकाने की अपील, समिति के द्वारा वितरित ऋण की वसूली सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। प्रभारी कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रभा मारकण्डे ने स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि ऋण न चुकाने वाले लाभार्थियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रमुख बिंदु:
1. समय सीमा: हितग्राहियों को 10 दिनों के भीतर ऋण राशि चुकाने का निर्देश दिया गया है।
2. चुनाव में भागीदारी: ऋण भुगतान न करने वालों का चुनाव नामांकन रद्द हो सकता है।
3. कानूनी कार्रवाई:
आर.आर.सी. केस: बंधक संपत्ति की कुर्की और नीलामी।
धारा 138 के तहत मुकदमा: पोस्टडेटेड चेक से जुड़े मामलों में न्यायालयीन कार्रवाई।
4. समुदाय सहयोग: समाज प्रमुखों और स्थानीय नेताओं से आग्रह किया गया है कि वे जागरूकता फैलाएं और वसूली प्रक्रिया में सहयोग करें।
यह अपील न केवल हितग्राहियों को समय पर ऋण भुगतान के लिए प्रेरित करती है, बल्कि उन्हें संभावित कानूनी और सामाजिक परिणामों से भी अवगत कराती है। समाज के हित में यह कदम आर्थिक अनुशासन सुनिश्चित करने और विकास के लिए उपयोग किए गए संसाधनों की पुनः प्राप्ति के लिए आवश्यक है।