करणी कृपा औद्योगिक दुर्घटना: श्रम विभाग की जांच और सुरक्षा उपायों पर सख्ती

दुर्घटना की जांच: श्रम विभाग का निरीक्षण और सुरक्षा उपायों पर जोर

महासमुंद जिले के कौवाझर स्थित मेसर्स करणी कृपा प्राइवेट लिमिटेड में 2 जनवरी को हुई एक दर्दनाक दुर्घटना की जांच के लिए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देश पर श्रम पदाधिकारी डी.एन. पात्र और सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मनीष कुंजाम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

घटना का विवरण:
दुर्घटना उस समय हुई जब श्रमिक अभिषेक बर्मन बैचिंग प्लांट के पास डीजल पंप ऑपरेटिंग रूम के निर्माण कार्य में लगे हुए थे। गड्ढे में कंक्रीट फैलाने के दौरान एक वाहन ढलान पर खिसककर गड्ढे में गिर गया, जिससे अभिषेक बर्मन वाहन के नीचे आ गए और उनकी मौत हो गई।

जांच और कार्यवाही:
जांच दल ने पाया कि साइट पर कई सुरक्षा उपायों की कमी थी।

सुरक्षा नियमों का उल्लंघन:

’’छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996’’

’’न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948’’

’’संविदा श्रमिक अधिनियम 1970’’

’’समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976’’
इन सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए कार्य किया जा रहा था।


कार्यवाही:
ठेकेदार को नोटिस जारी किया गया है, और संबंधित कार्यों को सुरक्षा उपाय पूरे होने तक रोक दिया गया है।


परिवार को सहायता:
प्रबंधन ने आश्वासन दिया है कि अभिषेक बर्मन के परिवार को नियमानुसार सहायता दी जाएगी।

उपस्थित अधिकारी:
जांच के दौरान श्रम विभाग की टीम के साथ-साथ कारखाना प्रबंधन के निखिल कुमार, सुनील पांडे, प्रमोद नायर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।

यह घटना औद्योगिक सुरक्षा और श्रमिक अधिकारों के पालन की अनिवार्यता को पुनः रेखांकित करती है।

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