01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर 19 मार्च 2025 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

01 अप्रैल 2019 के पूर्व पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य, अंतिम तिथि 19 मार्च 2025

महासमुंद, 02 जनवरी 2025:
छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने 01 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य कर दिया है। जिला परिवहन अधिकारी श्री आर.के. ध्रुव ने जानकारी दी कि वाहन स्वामी cgtransport.gov.in पर ऑनलाइन शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, नजदीकी परिवहन सुविधा केंद्र या वाहन डीलर शोरूम पर जाकर भी आवेदन किया जा सकता है।

शुल्क विवरण:

दोपहिया वाहन: ₹310 (बेस प्राइस) + ₹55.80 (जीएसटी) = ₹365.80

तीन पहिया वाहन: ₹362 + ₹65.16 (जीएसटी) = ₹427.16

एलएमवी (लाइट मोटर व्हीकल): ₹556 + ₹100.08 (जीएसटी) = ₹656.08

भारी व्यावसायिक वाहन: ₹598 + ₹107.64 (जीएसटी) = ₹705.64

इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त ₹100 चार्ज।


जिला परिवहन अधिकारी ने वाहन स्वामियों से आग्रह किया है कि 19 मार्च 2025 तक एचएसआरपी लगवाकर ई-चालान और कानूनी कार्रवाई से बचें। अधिक जानकारी के लिए जिला परिवहन कार्यालय महासमुंद से संपर्क करें।

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