महासमुंद में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के संबंध में दिया गया प्रशिक्षण


महासमुंद– नगरीय निकायों के चुनाव के लिए नाम निर्देशन पत्र 22 जनवरी से प्राप्त किए जाएंगे। इस संदर्भ में महासमुंद जिले के सभी नगरीय निकायों—महासमुंद, बागबाहरा, सरायपाली, बसना, पिथौरा और तुमगांव—के रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रशिक्षण दिया गया।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रवि कुमार साहू ने निर्देश दिए कि नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करते समय रिटर्निंग ऑफिसर प्रारंभिक जांच सुनिश्चित करें। यदि किसी दस्तावेज़ में कमी हो तो संबंधित व्यक्ति को चेकलिस्ट देकर सूचित करें, ताकि वह समय पर आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सके।

प्रशिक्षण की जानकारी:
जिला मास्टर ट्रेनर श्री तोषण गिरी गोस्वामी ने पॉवर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि नाम निर्देशन पत्र प्रातः 10:30 से अपराह्न 3:00 बजे तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) लिया जाएगा।

  • अभ्यर्थी को प्रारूप-3 में अधिकतम दो सेट नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
  • प्रारूप-3 क में शपथ पत्र दो प्रतियों में देना अनिवार्य होगा, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या नोटरी द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
  • अध्यक्ष पद के लिए निक्षेप राशि नगरपालिका क्षेत्र में ₹15,000 और पार्षद पद के लिए ₹3,000 तय की गई है।
  • नगर पंचायत क्षेत्र में यह राशि क्रमशः ₹10,000 और ₹1,000 होगी।
  • महिला, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए निक्षेप राशि आधी होगी।

अन्य आवश्यकताएं:
शपथ पत्र का कोई कॉलम खाली नहीं छोड़ा जाएगा। जहां जानकारी उपलब्ध न हो, वहां “निरंक” लिखा जाएगा।

  • पार्षद पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अध्यक्ष पद के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए।
  • अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के तुरंत बाद व्यय संधारण आदेश और व्यय लेखा के लिए पंजी प्रारूप क, ख और ग प्रदान किए जाएंगे।

इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री रविराज ठाकुर, अनुविभागीय अधिकारी श्री हरिशंकर पैकरा, डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सृष्टि चंद्राकर और श्री आशीष कर्मा उपस्थित थे। रिटर्निंग ऑफिसरों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

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