11 ग्राम पंचायतों को नोटिस,अवैध रेत उत्खनन पर सख्ती: महासमुंद

महासमुंद, 1 मई 2025:
महासमुंद जिले में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम अधिकारी हरिशंकर पैंकरा ने महासमुंद अनुविभाग की 11 ग्राम पंचायतों को नोटिस जारी करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

जिन ग्राम पंचायतों को नोटिस दिया गया है, उनमें बरबसपुर, कनेकेरा, गढ़सिवनी, अछोला, लहंगर, पीढ़ी, अमलोर, चूहरी, सिरपुर, चिंगरौद और पासिद शामिल हैं। नोटिस में कहा गया है कि इन ग्राम पंचायतों के नदी-नालों में अवैध रेत उत्खनन और परिवहन की जानकारी सामने आई है, जिससे शासकीय संपत्ति को नुकसान हो रहा है।

अनुविभागीय अधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया तो उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 39/40 के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित सरपंचों को 8 मई को प्रातः 11 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर दस्तावेजों सहित अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। अनुपस्थिति की स्थिति में एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशानुसार जिले में अवैध रेत उत्खनन पर लगाम लगाने के अभियान के तहत की जा रही है। खनिज और राजस्व विभाग द्वारा लगातार इस दिशा में जांच और कार्रवाई जारी है।

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